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लिवइन रिलेशन अबैध

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादीशुदा महिला को  पति के अलावा किसी अन्य दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध को अवैध करार दिया है. शादीशुदा महिला के लिवइन रिलेशनशिप बरकार रखने के लिए सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया है.हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को बेहद गंभीर बताते हुए कहा है कि शादीशुदा होने के बावजूद संबंध जारी  रखने की स्थ्‍िाति में याचिकाकर्ता को कोर्ट की ओर से किसी भी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करायी जा सकती है.

एक शादीशुदा महिला की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस सुनीत कुमार की एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी . कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि कुंवारों के लिवइन रिलेशनशिप को भी अनैतिक माना गया है.

याचिकाकर्ता  महिला की शादी 30 मई 2016 को हुई थी. उक्त महिला  शादी से  पांच साल पूर्व  से ही  किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिवइन रिलेशनशिप में थी. जिसको लेकर पति और ससुरालियों ने कई बार अपना विरोध भी जताया था.

जिसके खिलाफ महिला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी और अपने लिवइन रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए कोर्ट से सुरक्षा की भी मांग की थी.

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