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बाहुबली माफिया शहाबुद्दीन की जमानत रद्द

नई दिल्ली| बिहार  राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली माफिया  नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन एव  उनके समर्थको की खुशिया  ज्यादा दिन नहीं रह सकी  पुनः शहाबुद्दीन को वापस जेल जाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बिहार सरकार को शहाबुद्दीन को तुरंत हिरासत में लेने के आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार और मामले की सुनवाई कर रही अदालत को जल्द सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया.

बिहार में मारे गए तीन भाइयों के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदाबाबू की तरफ से मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी. चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदाबाबू ने याचिका में कहा कि शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने के बाद क्षेत्र में सनसनी और डर का माहौल बन गया है. इसके अलावा बिहार सरकार ने भी शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी.

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याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि पटना हाईकोर्ट का जमानत देने का आदेश कानून का मजाक उड़ाना है, क्योंकि हत्या के केस में अभी तक गवाहों के बयान भी दर्ज नहीं हुए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने इस तथ्य को भी अनदेखा कर दिया कि शहाबुद्दीन पर 13 मई 2016 को सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का भी आरोप है.

बिहार के बाहुबली  माफिया  आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के 40 से अधिक मामले दर्ज हैं.

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